1 नवंबर से बदले कई अहम नियम: बैंकिंग, निवेश, आधार अपडेट और एलपीजी सब्सिडी से आम लोगों पर असर
रिपोर्ट:रांची डेस्क
नई दिल्ली, 1 नवंबर 2025 नए महीने की शुरुआत के साथ देशभर में आम लोगों की जिंदगी से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। बैंकिंग, निवेश, आधार, एलपीजी सब्सिडी और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में लागू हुए ये नए प्रावधान उपभोक्ताओं की जेब और उनकी दैनिक जरूरतों दोनों को प्रभावित करेंगे। कुछ बदलाव लोगों की सुविधा के लिए हैं, तो कुछ उनके खर्च पर असर डाल सकते हैं।
बैंक खाता और लॉकर में अब चार नामिनी जोड़ सकेंगे 🏦
बैंकिंग लॉ (संशोधन) एक्ट, 2025 के तहत अब खाताधारक अपने बैंक खातों और लॉकरों में एक से लेकर चार नामिनी जोड़ पाएंगे। इससे पहले केवल एक नामिनी रखने की ही अनुमति थी। यह बदलाव खाताधारकों को परिवार के सदस्यों या आश्रितों को वित्तीय सुरक्षा देने में मदद करेगा। बैंकिंग सेक्टर के जानकारों के अनुसार, इस प्रावधान से उत्तराधिकार से जुड़ी विवादित स्थितियों में भी कमी आएगी।
निवेशकों के लिए बदली म्यूचुअल फंड फीस संरचना
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक नवंबर से म्यूचुअल फंड की फीस व्यवस्था को पारदर्शी बनाने का निर्णय लागू किया है। अब प्रत्येक फंड हाउस को निवेशकों को यह स्पष्ट रूप से बताना होगा कि फंड मैनेजमेंट शुल्क, ब्रोकरेज, प्रशासनिक खर्च और अन्य शुल्कों के रूप में उनसे कितना पैसा वसूला जा रहा है। सेबी का कहना है कि इस कदम से निवेशकों को अपने निवेश से जुड़े खर्चों और वास्तविक रिटर्न का पूरा अंदाजा रहेगा।
आधार अपडेट के नए नियम, अब घर बैठे ऑनलाइन सुविधा
यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) ने आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट करने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब नागरिक अपने आधार डेटा जैसे नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर को स्वयं ऑनलाइन अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए अब एनरोलमेंट सेंटर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह बदलाव लाखों लोगों के लिए सुविधा और समय दोनों बचाने वाला साबित होगा।
उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी जारी
केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2025-26 के लिए नौ रिफिल सिलिंडरों तक प्रति सिलिंडर 300 रुपये की सब्सिडी जारी रखने का फैसला किया है। हालांकि ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के चलते गैस की दरों में संशोधन संभव है। इस सब्सिडी से देशभर में करोड़ों गरीब परिवारों को राहत मिलेगी।
डिजिटल भुगतान पर नया शुल्क लागू 📱
एसबीआई कार्ड सहित कई बैंकों ने डिजिटल पेमेंट नियमों में बदलाव किया है। अब एक नवंबर से जब उपभोक्ता किसी थर्ड पार्टी एप (जैसे मोबाइल वॉलेट या पेमेंट प्लेटफॉर्म) के जरिए अपने कार्ड से वॉलेट रिचार्ज करेंगे, तो एक प्रतिशत शुल्क देना होगा। यह नियम शिक्षा शुल्क, बिल भुगतान और मोबाइल रिचार्ज जैसे लेन-देन पर भी प्रभाव डालेगा। बैंकों का कहना है कि यह चार्ज डिजिटल ट्रांजैक्शन के परिचालन खर्च को संतुलित करने के लिए लगाया जा रहा है।
विशेषज्ञों की राय
आर्थिक मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि इन बदलावों का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली को अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाना है। वहीं, कुछ उपभोक्ताओं ने डिजिटल भुगतान पर अतिरिक्त शुल्क को लेकर चिंता भी जताई है।
कुल मिलाकर, 1 नवंबर से लागू ये नए नियम देश के बैंकिंग और निवेश ढांचे में बड़ा बदलाव लाएंगे, जो आम उपभोक्ताओं की आर्थिक गतिविधियों पर सीधा असर डालेंगे।
