
परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा……
रिपोर्ट :- राँची डेस्क….
राँची : झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा आयोजित वार्षिक माध्यमिक परीक्षा-2025 दिनांक 11.02.2025 से दिनांक-03.03.2025 तक पूर्वाह्न 09:45 बजे से अपराह्न 01:05 बजे तक विभिन्न 86 परीक्षा केन्द्रों पर होना है। इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र एवं उनके अभिभावक द्वारा परीक्षा केन्द्र पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं, इस आशंका के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है, जो निम्न है :-*
*1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।*
*2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।*
*3- परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में साइबर कैफे, फोटोकॉपी एवं प्रिंटिंग की दुकानें परीक्षा के दिनों में बंद रखना सुनिश्चित करना।*
*3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।*
*4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)*
*5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।*
*यह निषेधाज्ञा दिनांक 11.02.2025, 13.02.2025, 14.02.2025, 15.02.2025, 17.02.2025, 18.02.2025, 19.02.2025 20.02.2025, 21.02.2025, 22.02.2025, 24.02.2025, 25.02.2025, 27.02.2025, 28.02.2025 01.03.2025 एवं 03.03.2025 के प्रातः 06:45 बजे से अपराह्न 08:20 बजे तक प्रभावी रहेगा।*