नियमों की अनदेखी कर कोचिंग, हॉस्टल और लॉज चलाने वालों को 24 घंटे का अल्टीमेटम ………………………
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नियमों की अनदेखी कर कोचिंग, हॉस्टल और लॉज चलाने वालों को 24 घंटे का अल्टीमेटम ………………………

रिपोर्ट : रांची डेस्क

राँची : राजधानी राँची में नियमों की अनदेखी कर कोचिंग, हॉस्टल और लॉज चलाने वालों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। राँची नगर निगम ने ऐसे संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का रुख अपनाते हुए सात संस्थानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है. निगम ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय के भीतर संचालन बंद कर जरूरी वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, तो संबंधित भवनों को सील करने की कार्रवाई की जाएगी. बार-बार चेतावनी के बावजूद नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर अब कार्रवाई की तलवार लटक रही है. जारी नोटिस में निगम ने संस्थान संचालकों को भवन के स्वीकृत उपयोग, लाइसेंस, पंजीकरण और सुरक्षा संबंधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. निगम की कार्रवाई खास तौर पर उन मामलों पर केंद्रित है, जहां आवासीय भवनों का इस्तेमाल स्वीकृत उपयोग से अलग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है या जरूरी अनुमतियों के बिना संस्थान संचालित किए जा रहे हैं

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