झारखंड हाई कोर्ट में पेशा नियमावली कानून पर सुनवाई, खंडपीठ ने जताई नाराज़गी
रिपोर्ट:-रांची डेस्क••••••
रांची 24 सितम्बर झारखंड हाई कोर्ट में आज पेशा नियमावली कानून लागू नहीं किए जाने पर दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार के रुख पर असंतोष जताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बाद भी नियमावली लागू करने में लगातार देरी की जा रही है।
खंडपीठ ने कहा कि यह न्यायिक अवहेलना है
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने टिप्पणी की कि इस प्रकार की लापरवाही न्यायिक निर्देशों की गंभीर अवहेलना है। अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा और सख्त लहजे में कहा कि अब और बहानों से काम नहीं चलेगा।
राज्य सरकार की ओर से पंचायती राज सचिव न्यायालय में उपस्थित हुए और नियमावली लागू करने से संबंधित प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की। हालांकि खंडपीठ इस पर संतुष्ट नहीं दिखी और आगे की विस्तृत सुनवाई के लिए 9 अक्टूबर 2025 की तारीख तय कर दी।
पेसा नियमावली आदिवासी समुदाय से जुड़ा है
ज्ञात हो कि पेशा नियमावली कानून अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी समुदाय के अधिकारों और स्वशासन को सशक्त बनाने से जुड़ा है। इस कानून को लागू करने में हो रही देरी को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। अवमानना याचिका में भी यह तर्क रखा गया है कि अदालत के पूर्व आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक नियमावली का पालन नहीं किया है।
अदालत की सख्ती से यह संकेत मिलता है कि अगली सुनवाई में यदि ठोस प्रगति नहीं दिखाई गई, तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।
