जमीन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का व उनकी पत्नी समेत 9 दोषियों को 7-7 साल की सजा
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 जमीन घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री एनोस एक्का व उनकी पत्नी समेत 9 दोषियों को 7-7 साल की सजा

 

रिपोर्ट:- रांची डेस्क•••••

रांची सीबीआई की विशेष अदालत ने शनिवार को लगभग 15 साल पुराने भूमि खरीद-बिक्री घोटाले के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, तथा रांची के तत्कालीन एलआरडीसी (LRDC) कार्तिक कुमार प्रभात सहित कुल नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल का सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।

 * क्या है मामला

यह मामला CNT एक्ट के उल्लंघन कर जमीन खरीद-बिक्री से जुड़ा हुआ है। आरोपियों ने ऐसे भूखंडों की खरीद-बिक्री की, जिनकी खरीदारी कानून के अंतर्गत प्रतिबंधित थी। इस अवैध लेन-देन को लेकर सीबीआई ने करीब 15 साल पहले मामला दर्ज किया था।

* अदालत का फैसला

18:17:01

सभी नौ दोषियों को 7 वर्ष का कठोर कारावास।

प्रत्येक पर जुर्माना भी लगाया गया है।

अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर आरोपी जुर्माना अदा नहीं करेंगे, तो उन्हें अतिरिक्त 1-1 साल की सजा भुगतनी होगी।

* प्रमुख दोषी

एनोस एक्का (पूर्व मंत्री)

मेनन एक्का (पत्नी)

कार्तिक कुमार प्रभात (तत्कालीन LRDC, रांची

अन्य सह-आरोपी जिनकी भूमिका जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ी थी।

अहम पहलू

सीबीआई की विशेष अदालत का यह फैसला राज्य की राजनीति और प्रशासन दोनों में संदेश माना जा रहा है।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी पद और प्रभाव का दुरुपयोग कर भूमि घोटाले किए गए, जो कानूनन गंभीर अपराध है।

यह फैसला झारखंड में भूमि कानूनों (विशेषकर CNT और SPT एक्ट) की पालना के महत्व को एक बार फिर रेखांकित करता है।

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