अपर बाजार में नगर निगम का एक्शन शुरू, बिना स्वीकृत नक्शा और पार्किंग वाले प्रतिष्ठान होंगे सील
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अपर बाजार में नगर निगम का एक्शन शुरू, बिना स्वीकृत नक्शा और पार्किंग वाले प्रतिष्ठान होंगे सील

रांची: राजधानी रांची के सबसे व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्र अपर बाजार में यातायात व्यवस्था सुधारने और भवन निर्माण नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए रांची नगर निगम ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियान के तहत ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चिह्नित किया जा रहा है, जिनके पास निगम से स्वीकृत भवन नक्शा नहीं है या जो ग्राहकों के वाहनों की पार्किंग सड़क पर कराकर यातायात बाधित कर रहे हैं।

नगर निगम ने ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ ट्रेड लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित व्यवसायियों को नोटिस जारी कर बताया जा रहा है कि उनके प्रतिष्ठान के कारण अपर बाजार की यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। इस आधार पर उनके ट्रेड लाइसेंस को निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है।

तीन दिन का अल्टीमेटम

नोटिस में व्यवसायियों को निर्देश दिया गया है कि नोटिस प्राप्त होने के तीन दिनों के भीतर वे स्वेच्छा से संबंधित भवन में संचालित व्यवसाय बंद कर दें। यदि निर्धारित समय के बाद भी व्यवसाय संचालित पाया गया, तो नगर निगम संबंधित भवन को सील करेगा। इसके साथ ही नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यवसायी की होगी।

यातायात व्यवस्था सुधारने की पहल

नगर निगम का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य अपर बाजार में सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना, नागरिक सुविधाओं की सुरक्षा बनाए रखना और भवन निर्माण व व्यापार संचालन से जुड़े नियमों का पालन कराना है। निगम ने सभी व्यापारियों और आम नागरिकों से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

नगर निगम का मानना है कि नियमों के पालन से न केवल अपर बाजार में जाम की समस्या कम होगी, बल्कि आम लोगों को भी सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात सुविधा मिल सकेगी।

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