रांची हाईकोर्ट में स्थानीय निकाय चुनाव अवमानना याचिका पर सुनवाई  
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रांची हाईकोर्ट में स्थानीय निकाय चुनाव अवमानना याचिका पर सुनवाई  

 

 

 

 

 रिपोर्ट:रची डेस्क 

मुख्य सचिव, गृह सचिव और नगर विकास सचिव कोर्ट में सशरीर उपस्थित, अगली सुनवाई 10 नवंबर को

 

रांची, 14 अक्टूबर — झारखंड हाईकोर्ट में आज स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव तथा नगर विकास सचिव अदालत के निर्देश पर सशरीर उपस्थित हुए।  

 

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से सील्ड कवर में रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष पेश की गई। हालांकि न्यायालय ने इस रिपोर्ट को खोले बिना लौटाते हुए निर्देश दिया कि इसे आगामी सुनवाई यानी 10 नवंबर को ही प्रस्तुत किया जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट अगली तारीख पर सुनवाई के समय ही देखी जाएगी।  

राज्य सरकार के महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि आज कैबिनेट की बैठक पूर्व निर्धारित है, जिसे इन शीर्ष अधिकारियों को अटेंड करना है। अदालत ने अनुमति देते हुए तीनों अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए छुट दी। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अगली सुनवाई पर इन अधिकारियों को पुनः सशरीर उपस्थित रहना होगा। न्यायालय ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को निर्धारित की है।  

याचिका करता का आरोप

मामला स्थानीय निकाय चुनावों का है, जिनके आयोजन में हुई देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि चुनाव कराने के लिए अदालत के पूर्व आदेश का पालन नहीं किया गया, जिससे यह contempt of court का मामला बनता है। हाईकोर्ट इस संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांग चुका है।

 

 

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