मंत्री इरफान अंसारी को मिला कोर्ट का झटका,सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका हुआ खारिज
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मंत्री इरफान अंसारी को मिला कोर्ट का झटका,सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका हुआ खारिज

राँची:झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को एक बड़ा झटका लगा है, जब एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने उनकी सशरीर उपस्थिति से छूट की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। यह मामला भाजपा नेत्री राफिया नाज द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के शिकायतवाद से जुड़ा है।

एमपी एमएलए की विशेष अदालत में हुई सुनवाई

राफिया नाज ने इरफान अंसारी पर स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने और जानबूझकर अपमानित करने का आरोप लगाया है। यह आरोप इरफान अंसारी द्वारा एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में राफिया नाज के पहनावे पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। एमपी-एमएलए की विशेष अदालत सार्थक शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें इरफान अंसारी की याचिका खारिज कर दी गई। अब इरफान अंसारी को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होना होगा।

राफिया नाज के पहनावे पर मंत्री इरफान अंसारी ने किया था आपत्तिजनक टिप्पणी

यह मामला 4 अगस्त 2020 का है, जब इरफान अंसारी ने एक निजी न्यूज चैनल के इंटरव्यू में राफिया नाज के पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इससे आहत होकर राफिया नाज ने शिकायतवाद का मामला दर्ज कराया था। अब इस मामले में आगे की सुनवाई होगी, जिसमें इरफान अंसारी को सशरीर उपस्थित होना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है.

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