
MP-MLA कोर्ट से बंधु तिर्की बरी, आचार संहिता से जुड़ा था मामला…..
रिपोर्ट :- राँची डेस्क….
राँची : पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े 6 साल पुराने एक मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने बंधु तिर्की को तिरस्कार के दायरे में ला दिया है। गुरुवार को कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले, सोमवार को बंधु तिर्की का 313वां बयान दर्ज किया गया था, जिसके बाद रांची एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था और गुरुवार को फैसला सुनाने की तारीख तय की गई थी।
यह मामला सिल्ली विधानसभा के पैमाने से जुड़ा है, जब बंधु तिर्की ने अनगड़ा थाना क्षेत्र में एक रैली को प्रदर्शित किया था। रैली के दौरान बंधु तिर्की ने राज्य के मुख्यमंत्री को छत्तीसगढ़ी कहा था, साथ ही उन्होंने सुदेश कुमार महतो को भी नाभि में तीर मारने का बयान दिया था। इस बयान के बाद, 7 जून 2018 को बंधु तिर्की के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया था। बंधु तिर्की पर 6 जुलाई 2022 को आरोप लगाए गए थे। यह घटना उस समय हुई जब बंधु तिर्की जेवीएम में थे। कोर्ट से बन्धु तिर्की को बड़ी राहत दी है।